मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन योग्यता व रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना: इन दिनों देशभर में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। लेकिन आज भी देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, जो अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक तंगी का सामना करती है। केंद्र सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं समय-समय पर चलाती रहती है।

अभी हाल में ही हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के संबंध में एक ऐसी ही योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम है – मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana) इस योजना के माध्यम से महिला श्रमिकों को व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस लेख में हम इस योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेगे जैसे इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसकी पात्रता क्या है? योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? आवेदन की प्रक्रिया क्या है आदि।

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना

हरियाणा सरकार द्वारा महिला मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना चलाई गई है। इस योजना के माध्यम से सभी पंजीकृत महिला कामगारों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों जैसे की साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, किचन के बर्तन आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता ₹5100 की होगी। इस योजना का संचालन श्रम विभाग हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा।

 योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत महिला कामगार की एक वर्ष की निमित्त सदस्यता को अनिवार्य किया गया है। केवल सदस्यता का नवीनीकरण करने पर ही इस योजना का लाभ महिलाएं उठा सकेंगीं। यह योजना महिलाओं को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में काफी फायदेमंद होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से  महिलाएं ससम्मान जीवन व्यतीत कर सकेंगीं।

योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का उद्देश्य प्रदेश की श्रमिक महिलाओं की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वह सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें।

अब प्रदेश की महिलाओं को व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नही रहना होगा। हरियाणा सरकार उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹5100 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता महिलाओं को एक बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश की महिला प्रत्येक महिला श्रमिक योजना का योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया है। 
  • इस योजना के माध्यम से हर साल पंजीकृत महिला कामगारों को अपनी सदस्यता नवीकरण करने पर व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  •  महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि ₹5100 निर्धारित की गई है।
  •  मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का संचालन हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। 
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत महिला कामगार कि एक वर्ष के निमित्त सदस्यता को अनिवार्य किया गया है। 
  • सदस्यता को नवीकरण करने पर योजना का लाभ दिया जाएगा। 
  • यह योजना महिलाओं को उनके व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में मददगार होगी। 
  • इस योजना के माध्यम से श्रमिक महिलाएं एक सम्मान पूर्वक जीवन सम्मानजनक जीवन जी सकेंगीं। 
  • अब हरियाणा की महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना पात्रता – 

  • आवेदक हरियाणा की स्थाई निवासी हो।
  •  महिला श्रम विभाग में पंजीकृत हो।
  •  योजना का लाभ उठाने के लिए 1 वर्ष की नियमित सदस्यता अनिवार्य है।
  •  महिला श्रमिक इस योजना का लाभ अपनी सदस्यता का नवीकरण करने पर उठा सकेंगी।

आवश्यक दस्तावेज –

  •  आधार कार्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र,
  •  आय प्रमाण पत्र, 
  • सदस्यता का प्रमाण पत्र, 
  • ईमेल आईडी,
  •  मोबाइल नंबर, 
  • पासपोर्ट साइज का फोटो।

 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया –

  • आवेदन करने के लिए हरियाणा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  •  आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  •  होम पेज पर रजिस्टर करने का विकल्प दिखाई देगा।
  •  उस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।
  • यहां पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड राज जैसे को दर्ज करना होगा। 
  • इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। 
  • आपको एक लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
  •  श्रमिक पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करने लर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  •  यहां पर पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें।
  •  सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। 
  • इसके बाद सबमिट का विकल्प देगा, जिस पर क्लिक करके कंटिन्यू करें।
  •  इस तरह से आप मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

संपर्क विवरण

ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या होने नीचे दिए गए विवरण पर सम्पर्क करें 

  • Address– Labour Department, Haryana, 30 Bays Building, Sector 17,Chandigarh – 160 017
  • Email– For Technical Support : maillabourhry@gmail.com
  •  For Other Purpose : labourcommissioner@hry.nic.in
  • Contact details– Head Office : 0172-2701373 ALC Head Office : 0172-2971059
  • IT Cell :0172-2971057
  • ALC NCR: 0124-2322148
  • Haryana Labour Welfare Board: 0172-2560226
  • Toll-Free No. : 1800-180-4818
  • SARAL Helpline: 0172-3968400

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